DMT : चंडीगढ़ : (19 अप्रैल 2023) : – ड्रग्स और फिरौती का रैकेट चलाने के आरोपी पंजाब के विवादास्पद एआईजी राज जीत हुंदल की बर्खास्तगी के साथ ही उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। गृह मामले एवं न्याय विभाग ने मंगलवार को सतर्कता विभाग से आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने को कहा। एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि धन उगाही के उद्देश्य से निर्दोष लोगों को झूठा फंसाया जा रहा है। गौर हो कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की घोषणा के एक दिन बाद एआईजी हुंदल को बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपाल की ओर से इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (गृह एवं न्याय विभाग) अनुराग वर्मा ने आदेश जारी किया। एक अलग पत्र में, गृह मामलों के विभाग ने डीजीपी को 12 जून, 2017 की एफआईआर संख्या 1 की धारा 59 (2) बी एनडीपीएस अधिनियम, 218, 466471, 120-बी आईपीसी के तहत जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने के लिए कहा था। मामले में इंद्रजीत सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजजीत की इंदरजीत सिंह से मिलीभगत थी। इसलिए उन्हें भी उसी एफआईआर में आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोपी बनाया जाए। उल्लेखनीय है कि पिछले करीब पांच साल से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में संबंधित रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पड़ी थी। संबंधित रिपोर्टों को इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक किया गया था और सीएम भगवंत मान ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
