DMT : पाकिस्तान : (23 जनवरी 2023) : –
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अपने नामांकन पत्र में टेरियन व्हाइट का उल्लेख नहीं किया है. उनके ख़िलाफ़ दायर अयोग्यता से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 27 जनवरी तक इस पर अंतरिम जवाब देने का आदेश दिया है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछले पांच महीनों से इस संबंध में दायर एक याचिका की समीक्षा कर रहा है कि यह सुनवाई के काबिल है या नहीं. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इमरान ख़ान के वकील सलमान अकरम राजा को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने मुवक्किल इमरान ख़ान की तरफ़ से जमा कराए गए अंतरिम जवाब की एक प्रति याचिकाकर्ता को भी दें.
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान एक और बात सामने आयी कि पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट पहली बार याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए.
याद रहे कि सलमान असलम बट पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के कार्यकाल में अटॉर्नी जनरल थे, जबकि पूर्व में वह विभिन्न अदालतों में शरीफ़ परिवार के टैक्स संबंधी मामलों की भी पैरवी करते रहे हैं.
गुरुवार को इस याचिका की सुनवाई के दौरान, इमरान ख़ान के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफ़िस की तरफ़ से आपत्ति जताई गई थी कि इमरान ख़ान द्वारा जमा कराये गए शुरुआती जवाब (जिसमें कहा गया था कि याचिका स्वीकार करने के काबिल नहीं है) पर उनके अंगूठे का निशान नहीं है.
इमरान ख़ान के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल के अंगूठे का निशान लेने के लिए दो सप्ताह का समय दें क्योंकि इन दिनों उनकी तबियत ठीक नहीं है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने इमरान ख़ान के वकील से इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा,”आज के दौर में अंगूठे के निशान लेने में क्या दिक्कत है? आजकल देश के हर हिस्से में मोबाइल सिम की दुकानों पर बायोमेट्रिक्स आसानी से हो जाता है और बायोमेट्रिक मशीन से एक रसीद निकलती है उसे आवेदन के साथ लगा दो.”
चीफ़ जस्टिस ने इमरान ख़ान के वकील को कहा, ” आप और आपके मुवक्किल इतने प्रभावशाली हैं कि बायोमीट्रिक मशीन घर ले जा सकते हैं.”