DMT : नयी दिल्ली : (01 अप्रैल 2023) : – दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अकादमिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार रखने वाले लोग गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से ‘स्तब्ध’ हैं। गौरतलब है कि गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के एक आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘पूरा देश हाईकोर्ट के फैसले से हैरान है क्योंकि लोकतंत्र में सूचना मांगने और सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘हाईकोर्ट के आदेश ने प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर संदेह बढ़ा दिया है।’
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने गुजरात विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की होती तो वे इस जानकारी को छिपाने के बजाय इसका जश्न मना रहे होते। उन्होंने पूछा, ‘अगर मोदी की कोई वैध डिग्री है तो गुजरात विश्वविद्यालय इसे दिखा क्यों नहीं रहा है।’ केजरीवाल ने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय के प्रधानमंत्री की अकादमिक योग्यता पर सूचना न देने की दो वजहें हो सकती हैं – यह मोदी का अहंकार हो सकता है या उनकी डिग्री फर्जी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अशिक्षित होना कोई ‘अपराध या पाप’ नहीं है क्योंकि देश में बहुत ज्यादा गरीबी है। उन्होंने कहा, ‘हम में से कई अपने परिवार की वित्तीय हालत के कारण औपचारिक शिक्षा पाने की स्थिति में भी नहीं हैं।’