2,000 Rupee Exchange: 30 सितंबर के बाद बैंक नहीं बदलेंगे ₹2000 के नोट, जाना होगा RBI ऑफिस

Hindi New Delhi
  • बैंकों में 2000 के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी.

DMT : नई दिल्ली : (23 मई 2023) : – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की. केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था. हालांकि, RBI ने कहा था कि ये लीगल टेंडर बने रहेंगे. अब 2000 रुपये के नोटों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. इसके लीगल टेंडर पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई है. BQ Prime को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार, 30 सितंबर के बाद भी ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे.

हालांकि, इन नोटों को बैंकों में डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा. इन्हें बदलवाने के लिए RBI के ऑफिस जाना होगा. एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर ये जानकारी दी है.

30 सितंबर के बाद RBI के ऑफिस में बदला सकेंगे 2000 के नोट

BQ Prime के अनुसार, 30 सितंबर के बाद RBI के ऑफिस में 2000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे. अधिकारी ने कहा कि समय-सीमा के बाद लोगों को 2,000 रुपये की करेंसी में लेन-देन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस संबंध में RBI को ईमेल किए गए BQ Prime के सवालों का तत्काल जवाब नहीं मिला है.

बैंकों के लिए नोटों को बदलने या जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर

आपको बता दें कि 30 सितंबर के बाद लोग 2000 के नोटों को बैंक में जाकर नहीं बदल पाएंगे. जानकारी के अनुसार, बैंक 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक ही जमा या बदल पाएंगे. यानी 2000 रुपये के नोटों को बैंकों में जमा करने या बदलवाने की डेडलाइन 30 सितंबर है. बैंकों में 2000 के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी.

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