- Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.
DMT : नई दिल्ली : (24 फ़रवरी 2023) : – 31 मार्च अब ज़्यादा दूर नहीं है, यानी वित्तवर्ष 2022-23 (FY 2022-23) खत्म होने को है, और फिर सालभर की कमाई का लेखाजोखा बनाने और उस पर काटे गए या जमा करवाए गए इनकम टैक्स (Income Tax) का हिसाब-किताब करने का वक्त आ जाएगा.
याद रहे, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आपको नियमानुसार 31 जुलाई तक का वक्त मिलता है (और कई बार उसे आगे भी बढ़ा दिया जाता है), लेकिन इनकम टैक्स आप उसी रकम पर बचा सकेंगे, जो आपने 31 मार्च से पहले खर्च या निवेश की होगी.
सो, आज हम आपको बता रहे हैं छोटी बचत वाली उन सरकारी योजनाओं (Small Savings Schemes) के बारे में, जिनमें निवेश कर आप सालभर में 46,800 रुपये तक का इनकम टैक्स बचा सकते हैं, यानी हर माह 3,900 रुपये की बचत. लेकिन इतनी बचत सिर्फ वही टैक्सपेयर, यानी करदाता कर पाएंगे, जो पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) को ही चुने रहेंगे, और अधिकतम टैक्स स्लैब, यानी 30 फीसदी की दर से इनकम टैक्स अदा करते होंगे. जो टैक्सपेयर 20 फीसदी की दर से टैक्स अदा करते हैं, उनकी बचत 31,200 रुपये होगी, यानी हर महीने आप 2,600 रुपये की बचत कर पाएंगे.
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं. इनमें जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए दिया गया प्रीमियम, बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फीस, होम लोन की मद में चुकाया गया मूलधन जैसी रकमें शामिल होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन योजनाओं की, जिन पर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया जाता है.