DMT : चंडीगढ़ : (03 जनवरी 2024) : –
ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण मंगलवार दिनभर पेट्रोल-डीजल के लिए मारामारी रही। लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर एेसी उमड़ी कि शाम होते-होते उत्तर और पश्चिम भारत के करीब दो हजार पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ समेत देश के तमाम हिस्सों से पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की खबरों के चलते अफरातफरी का माहौल रहा। रसोई गैस एजेंसी कार्यालयों पर भी लंबी कतारें देखी गईं। लोग घबराहट में गैस सिलेंडर स्टॉक में रखने लगे।
इस बीच, देर रात सरकार के साथ सार्थक बातचीत की सूचना आ गयी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्टर्स की लंबी बैठक के बाद सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने चालकों से काम पर लौटने को कहा। ट्रांसपोर्टर्स पदाधिकारियों ने दावा किया कि सरकार ने फिलहाल कानून लागू नहीं करने का भरोसा दिया है। असल में वाहन से टक्कर मारकर फरार होने के मामले में सख्त सजा का कानूनी प्रावधान प्रस्तावित करने के खिलाफ ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा में कानून के नए प्रावधान के खिलाफ बस संचालक और ऑटो रिक्शा संघ भी शामिल हो गए। औपनिवेशिक काल की आईपीसी का स्थान लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान किया गया है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन को सूचित किए बिना भागने वाले चालकों को 10 साल तक की जेल या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। कई राज्यों में ट्रक चालकों ने सोमवार को तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलन के दूसरे दिन पंजाब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेश कुमार ने कहा, ‘जैसे ही खबर फैली कि ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं, लोग पेट्रोल पंप की ओर दौड़ पड़े… हमने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।’
इस तरह बच सकते हैं कड़े प्रावधानों से नयी दिल्ली (एजेंसी) : एक अधिकारी ने कहा कि चालक जो गलती से किसी व्यक्ति को टक्कर मार देता है और बाद में पुलिस को सूचित करता है या पीड़ित को अस्पताल ले जाता है, उस पर कड़े प्रावधान के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ट्रक चालकों की आशंकाओं को ‘गलत’ बताकर खारिज करते हुए पदाधिकारी ने कहा कि ‘हिट-एंड-रन’ मामलों का प्रावधान केवल उन वाहन चालकों पर लागू होगा, जो पुलिस को बिना बताए भागने की कोशिश करेंगे। यदि वाहन चालक को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उस पर हमला किया जाएगा, तो वह निकटतम पुलिस थाने जा सकता है या पुलिस या टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पर कॉल कर सकता है।