DMT : चंडीगढ़ : (21 जून 2023) : –
हरियाणा में 15 साल पुराने सरकारी वाहन अब सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। प्रदेश सरकार ने पहली अप्रैल, 2023 तक 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को तुरंत प्रभाव से स्क्रैप करने का आदेश दिया है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल की तरफ से जारी आदेश के संदर्भ में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, डीसी, सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आदि को हिदायतें जारी की गयी हैं। पुराने वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि भी आवंटित करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद निजी वाहनों को भी स्क्रैप करने की कवायद शुरू की जाएगी। गौर हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीजल के 10 और पेट्रोल के 15 वर्ष पुराने वाहनों को एनसीआर में चलाने पर रोक लगाई हुई है। आधा हरियाणा एनसीआर में आता है।
हालांकि, हरियाणा में अभी ऐसे वाहनों पर अधिक सख्ती नहीं हुई है, लेकिन देर-सवेर इस संदर्भ में भी निर्णय लिया जाएगा। ऐसे वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी सरकार पहले ही बना चुकी है। अलग-अलग शहरों में स्क्रैप क्लस्टर भी बनेंगे।