कुंडू को डीजीपी पद से हटाने का आदेश निरस्त

Himachal pradesh Hindi New Delhi

DMT : शिमला/नयी दिल्ली : (15 जनवरी 2024) : –

हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संजय कुंडू को उनके पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। संजय कुंडू पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी निशांत शर्मा पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। शर्मा ने हाईकोर्ट को ईमेल से अपनी शिकायत भेजी थी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के नौ जनवरी के उस आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट ने डीजीपी के पद से उन्हें हटाने संबंधी पूर्व का निर्देश वापस लेने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने डीजीपी के पद से उन्हें हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि विषय की जांच में शामिल किसी भी अधिकारी पर कुंडू का कोई नियंत्रण नहीं होगा, जो एक पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की सदस्यता वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) करेगी। पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार एक एसआईटी का गठन करे। हाईकोर्ट ने नौ जनवरी को कुंडू और कांगड़ा पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए 26 दिसंबर 2023 के अदालत के आदेश को वापस लेने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। आदेश में उनके स्थानांतरण का निर्देश दिया गया था ताकि मामले की जांच को वे प्रभावित नहीं कर सकें। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के उनके अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया था। दोनों अधिकारियों के आचरण पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि विवाद का निपटारा करने की डीजीपी की कोशिश प्रथम दृष्टया उनकी शक्ति और प्राधिकार का अनुचित इस्तेमाल लगती है।

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