हरियाणा की 303 और कालोनियों से हटा ‘अवैध’ का टैग

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DMT : चंडीगढ़ : (07 अक्टूबर 2023) : –

हरियाणा सरकार ने शहरों में बसी 303 और अवैध कालोनियों को नियमित (वैध) घोषित कर दिया है। इन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सर्वे रिपोर्ट के बाद नियमित किया गया है। इस साल सरकार अभी तक 752 कालोनियों को रेगुलर कर चुकी है। अभी 1500 से अधिक और ऐसी कालोनियों को जनवरी तक नियमित करने का प्लान है। इतना ही नहीं, इन कालोनियों में विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज रखा है।

शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चौदह जिलों के अंतर्गत आने वाली 39 नगर परिषदों व नगर पालिकाओं की इन कालोनियों को वैध करने का ऐलान किया। इनमें से 193 ऐसी हैं जो शहरी स्थानीय निकायों के अधीन आती हैं। वहीं 119 कालोनियां निकायों की परिधि से बाहर हैं, लेकिन कंट्रोल्ड एरिया में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले 2014 से 2022 के दौरान राज्य की मौजूदा सरकार ने 685 कालोनियों को नियमित किया था। पिछले साल तक केवल निकायों की कालोनियों को रेगुलर किया जा रहा था। अब सरकार ने कंट्रोल्ड एरिया में कटी कालोनियों को भी वैध करने का निर्णय लिया है। भविष्य में अवैध कालोनियां न बसें, इसके लिए निकायों के साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को सख्ती बरतने को कहा गया है। इस तरह की कालोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। अगर कोई निर्माण होता है तो उसे गिराया जाएगा। जहां कहीं भी अवैध कालोनी काटी जाएगी, उस एरिया के अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।

अब वैध करार दी गयीं कालोनियों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इन कालोनियों के लोगों से कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाएगा। यह पैसा भी कालोनियों पर ही खर्च होगा। सरकार कालोनियों में बिजली-पानी, सीवरेज, सड़कें, नालियां व स्ट्रीट लाइट आदि का प्रबंध कराएगी। अगर कालोनियों में पार्क के लिए जगह होगी तो उसे भी विकसित किया जाएगा।

सीएम की सात अहम घोषणाएं

पहली : 1 लाख 80 हजार से कम सालाना आय वाले परिवारों को शहरों में रहने के लिए सस्ती दरों पर प्लॉट-फ्लैट मुहैया करवाए जाएंगे। 25 वर्गगज का प्लाट एक लाख रुपये में और 450 वर्गफुट साइट का फ्लैट 6 से 8 लाख में दिया जाएगा।

दूसरी : जिन कालोनियों को नियमित किया है, अगर उनमें कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसे भी नियमित माना जाएगा। होटल, मल्टी-प्लेक्स, मॉल आदि है तो उसे विकास शुल्क लेकर नियमित किया जाएगा।

तीसरी : प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 15 नवंबर तक मिलेगी पंद्रह प्रतिशत की छूट। पुराने एरियर पर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह से किया माफ।

चौथी : गांवों में फिरनियों से तीन किमी दूर तक बसी ढाणियों व डेरों में भी गांवों की बिजली आपूर्ति की जाएगी। फिरनी से 150 मीटर की लिमिट को बढ़ाकर 300 मीटर किया। इतनी दूरी पर नहीं लगेगा खर्चा। बाकी के लिए देने होंगे 50 प्रतिशत।

पांचवीं : सरकार बिल्डरों पर शिकंजा कसेगी। साइट पर पावर हाउस के लिए पहले देनी होगी जमीन। साथ ही, बिल्डर को लागत का पचास प्रतिशत पैसा भी एडवांस जमा करवाना होगा।

छठी : लोगों के घरों-दुकानों, स्कूल-कॉलेजों के ऊपर से हाईटेंशन तारों को अपने खर्चे पर हटाएगी सरकार। 151 करोड़ रुपये के बजट का किया प्रावधान।

सातवीं : ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर चोरी होने पर अब किसान खुद ही दर्ज करवा सकेंगे एफआईआर। सरकार ने किसानों को दिए केस दर्ज करवाने के अधिकार।

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