DMT : चंडीगढ़ : (12 अगस्त 2023) : – हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई 6600 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती मामले में सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग पर लगी रोक हटा दी है। इतना ही नहीं, इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। अब सरकार आयोग के जरिये चयनित किए गए कांस्टेबलों के नियुक्ति-पत्र जारी कर सकेगी। हालांक 3087 कांस्टेबलों के ज्वाइनिंग लेटर मार्च में ही जारी हो चुके हैं।
हाईकोर्ट से लगी रोक की वजह से सभी चयनित युवा अधर में लटके हुए थे। चयन आयोग द्वारा अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल व अन्य प्रक्रिया को कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस बीच, सरकार ने मार्च में जब 3087 कांस्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी किए गए तो इसे भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया।
हाईकोर्ट ने नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। इन 6600 कांस्टेबलों में 5500 पुरुष और 1100 महिला कांस्टेबल शामिल हैं। राकेश कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर इस भर्ती को चुनौती दी। इनके अलावा भी बड़ी संख्या में याचिकाएं इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन थीं।
हाईकोर्ट ने कांस्टेबल (महिला) की नियुक्ति वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिखित आदेश जारी किए थे। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है और पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट में यह स्वीकारा था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए।
आयोग ने दी थी सफाई
आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर आयोग ने यह यह प्रक्रिया अपनाई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया कि यह मैथड तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है। भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद सोशियो इकोनामी (सामाजिक आर्थिक) मानदंड के अंक व शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने हैं। याची के अनुसार, नार्मलाइजेशन के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेकर भी कई उम्मीदवार फाइनल मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए।